Thursday, August 24, 2023

36 आरोपियों को 10 वर्ष का कारावास तथा अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।


मुजफ्फरनगर। पुलिस पार्टी पर प्राणघातक हमला करने तथा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले 36 आरोपियों को 10 वर्ष कारावास तथा अर्थदण्ड की कराई गई सजा- मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना सम्पादित कर तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी के तहत माननीय न्यायालय ने सुनाई सज़ा। दिनांक 14.02.2003 को अभियुक्तगण 1. इन्तजार पुत्र महमूद, 2. इस्लाम पुत्र यमीन, 3. मौ0 युनुस पुत्र यामीन, 4. सलीम पुत्र सहरान, 5. नौशाद पुत्र सगीर, 6. आस मौ0 पुत्र शमीम, 7. मौ0 नफीस पुत्र अय्यूब, 8. नफीस पुत्र समेदीन, 9. मौ0 शमीम पुत्र मौ0 उमर, 10. शकील पुत्र शहीद, 11. मौ0 अनीस पुत्र रज्जाक, 12. सलीम जावेद पुत्र अल्लाराजी, 13. मौ0 सालिम पुत्र अलीजान, 14. इरफान पुत्र खलील तेली, 15. मौ0 मुश्तकीम पुत्र राशिद, 16.  इमरान पुत्र इस्लामुद्दीन, 17. आलम पुत्र जुम्मन उर्फ उम्मत नाई, 18. गय्यूर पुत्र खुर्शीद, 19. अनीस पुत्र सईद, 20.नौशाद पुत्र निजामुद्दीन, 21. जिशान पुत्र अब्दुल हमीद, 22. अब्दुल कादिर पुत्र लतीफ, 23. राशिद पुत्र लतीफ, 24. शहजाद पुत्र कल्लू, 25. नूर मौहम्मद पुत्र अहमद अली, 26. माजिद पुत्र गफ्फूर, 27. शहजाद पुत्र सलीम, 28. मुकीम पुत्र कमरुद्दीन, 29. फखरुद्दीन पुत्र जियाउद्दीन, 30. आबिद पुत्र भूरेखाँ, 31. अख्तर पुत्र अब्बास, .32. नजमू पुत्र अय्यूब, 33. एहसान पुत्र इलायत अली, 34. मोबिन पुत्र राशिद, 35. नसीम पुत्र मूसा, 36. आरिफ पुत्र जमीर अहमद समस्त निवासीगण मौ0 महमूद नगर थाना सिविल लाईन, मुजफ्फरनगर द्वारा एक राय होकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से प्राणघातक हमला करने तथा सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने की घटना कारित की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना सिविल लाईन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा घटना की गंभीरता के दृष्टिगत अभियुक्तगण की यथाशीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया था। थाना सिविल लाईन पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उपरोक्त सभी अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।
पुलिस पार्टी पर प्राणघातक हमला तथा सरकारी कार्य में बाधा जैसे जघन्य अपराध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर संजीव सुमन के निर्देशन में तथा सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना सिविल लाईन स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप दिनांक 24.08.2023 को माननीय न्यायालय ए0डी0जे-7 न्यायाधीश शक्ति सिंह द्वारा उपरोक्त सभी आरोपीगण को धारा 147/148/149/307,332,336,353,427 भादवि व 7 सीएल एक्ट के अन्तर्गत 10-10 वर्ष कारावास व 20-20 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई गयी।
मुजफ्फरनगर पुलिस की कार्यवाही तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी से जघन्य अपराध कारित करने वाले उक्त आरोपियों को सज़ा दिलाये जाने पर आमजन द्वारा मुजफ्फरनगर पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी तथा आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और मज़बूत हुआ है।