मुजफ्फरनगर।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देशन में मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु गैंगस्टर अपराधियों के विरूद्ध निरंतर कठोर कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में नायब तहसीलदार जानसठ, प्रभारी निरीक्षक थाना भोपा के नेतृत्व में थाना भोपा पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा थाना भोपा क्षेत्र के शराब माफिया/गैंगस्टर अपराधी अनिल कुमार राठी पुत्र बृजपाल सिंह राठी निवासी ग्राम करहैड़ा थाना भोपा , मुजफ्फरनगर हाल पता माधव विहार निकट जानसठ अड्डा थाना नई मण्डी, मुजफ्फरनगर के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट 14(1) के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए लगभग 11 करोड़ 17 लाख 30 हजार 30 रुपये की अचल संपत्ति कुर्क कर जब्त की गई है। अभियुक्त अनिल कुमार राठी उपरोक्त द्वारा शराब तस्करी/गुण्डागर्दी आदि जघन्य अपराध कर अवैध रूप से धन अर्जित कर अचल सम्पत्ति अर्जित की गयी जिसको जब्त किया गया है।
➡️ अभियुक्त अनिल कुमार राठी उपरोक्त थाना नई मण्डी का हिस्ट्रीशीटर (एच0एस0-105ए) अपराधी है एवं जनपद स्तर पर पंजीकृत गैंग आईएस-199 का सदस्य है। अभियुक्त वर्ष 2003 से लगातार संगीन घटनाओं को अंजाम देता रहा है।
कुर्क की गई सम्पत्ति का विवरण-
*कुल 11,17,30,030/-रुपये (11 करोड़ 17 लाख 30 हजार 30 रुपये) की चल-अचल सम्पत्ति।*
➡️कुल 11.1673 है0 कृषि भूमि(जनपद मुजफ्फरनगर के थाना क्षेत्र भोपा, ककरौली, नई मण्डी में स्थित)
➡️05 वाहन(03 टैंकर व 02 डम्फर)
➡️521.51 वर्ग मीटर में बना मकान(अलमासपुर, थाना नई मण्डी स्थित)
अनिल कुमार राठी उपरोक्त का आपराधिक मुकदमें-
1. मु0अ0सं0 60/03 धारा 60/62 आब0अधि0 व धारा 255/256/257/258/446/468/420 भादवि थाना भोपा, मुजफ्फरनगर।
2. मु0अ0सं0 62/03 धारा 2/3 गैगंस्टर एक्ट थाना भोपा, मुजफ्फरनगर।
3. 463/08 धारा 216 भादवि थाना भोपा, मुजफ्फरनगर।
4. मु0अ0सं0 410/20 धारा 420/465/468 भादवि थाना नई मण्डी, मुजफ्फरनगर।
*नोटः- अभियुक्त अनिल कुमार राठी पुत्र बृजपाल सिंह राठी उपरोक्त द्वारा गुण्डागर्दी के बल पर नकली शराब बनाकर, दूसरे प्रान्त से शराब की तस्करी कर, फर्जी लेबल व होलोग्राम लगाकर अवैध शराब तैयार कर तथा गैंग आईएस-199 के गैंग लीडर सुशील मूंछ के साथ मिलकर अवैध तरीके से अर्जित की गयी अचल सम्पत्ति जोकि अनिल कुमार राठी व उसके परिजनों के नाम पर पंजीकृत है तथा जिसकी कीमत 11 करोड़ 17 लाख 30 हजार 30 रुपये है, को उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एंव समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा-14(1) के अन्तर्गत जब्त किया गया।